नई दिल्ली। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी अब वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी (GST) ऑडिट रिपोर्ट्स की फाइलिंग शुरू कर सकते हैं। जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने अपने पोर्टल पर इसके फॉर्म जारी कर दिए हैं। गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) के पहले साल यानी 2017-18 के लिए ऑडिट रिपोर्ट 30 जून को फाइल की गई थी।
मिनिस्ट्री ने 31 दिसंबर, 2018 को सालाना रिटर्न फॉर्म GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C को नोटिफाई किया था। जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने दिसंबर में इन फॉर्म्स की फाइलिंग की लास्ट डेट तीन महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी।
GSTN पोर्टल पर उपलब्ध हुए फॉर्म
जीएसटीएन (GSTN) ने GSTR-9C को ऑफलाइन उपलब्ध करा दिया है, जिसे टैक्सपेयर द्वारा फाइल और पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है। GSTR-9, जीएसटी (GST) के अंतर्गत रजिस्टर्ड सभी टैक्सपेयर्स के लिए सालाना रिटर्न फॉर्म है, वहीं GSTR-9A कम्पोजिशन टैक्सपेयर्स के लिए है।
GSTR-9C को सीए से कराना होगा सत्यापित
GSTR-9C एक मिलान स्टेटमेंट है, जिसे एक चार्टर्ड अकाउंटैंस या एक कॉस्ट अकाउंटैंट द्वारा सत्यापित और उस पर हस्ताक्षर किया जाता है। इसे वित्त वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले टैक्सपेयर द्वारा सालाना रिटर्न फाइल करने के लिए जमा करना होता है।
इंडस्ट्री लंबे समय से कर रही थी इंतजार
इंडस्ट्री लंबे समय से इस ऑफलाइन फॉर्म और जीएसटीआर-9सी की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा का इंतजार कर रही थी। ‘ऑडिटल के डिजिटल सिग्नेचर जैसे क्लैरिफिकेशन, बैलेंसशीट और प्रॉफिट/लॉस अकाउंट अटैच किया जा रहा है। इससे इस कंप्लायंस के लिए कारोबारियों को मदद मिलनी चाहिए।’