नई दिल्ली।केंद्र सरकार ने रविवार को पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। यह छठी बार है, जब सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा में बढ़ोतरी की है। सरकार ने बीते साल जून में पैन को आधार से लिंक करने की समय-सीमा 31 मार्च तय की थी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान जारी कर कहा, ‘अब आधार नंबर को पैन से लिंक करने की समय-सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2019 की जा रही है।’ आयकर रिटर्न भरते वक्त हालांकि आधार नंबर बताना पडे़गा, जो एक अप्रैल, 2019 से लागू हो जाएगा।
सीबीडीटी ने कहा कि खबरें थीं कि जो पैन 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं होंगे वे अमान्य हो सकते हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर सरकार ने विचार किया और समय-सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया।