नई दिल्ली। जीएसटी लागू होने पर कुछ सामान महंगे होने की आशंका है। सेकंड हैंड कार खरीदने और एक्सचेंज ऑफर में कोई सामान लेने पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस वजह से पुराने वाहन बेचने वाले डीलरों को कारोबारी पूंजी भी बढ़ानी पड़ सकती है।
राजस्व सचिव हंसमुख अधिया ने स्पष्ट किया है कि जीएसटी व्यवस्था एक जुलाई से ही लागू होगी। उन्होंने कहा, ‘ इसके लिए इंडस्ट्री को काफी समय दिया जा चुका है। नियमों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और हमारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार है।
ज्यादा टैक्स
- पुराने सामान बेचने पर भी नए के बराबर जीएसटी लगेगा
- अतिरिक्त टैक्स का भार डीलर ग्राहकों पर डालेंगे
- रिटेलर्स और डीलर्स को नए सिरे से तय करने होंगे
कंपनियों को बढ़ानी होगी पूंजी
एक्सचेंज स्कीम का कारोबार करने वाली कंपनियों को कार्यशील पूंजी बढ़ानी होगी। भारत में सालाना 33 लाख सेकंड हैंड सामान बिकते हैं। स्मार्टफोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल बनाने वाली कंपनियां इन नियमों के असर को लेकर सचेत हैं।
सामान पुराना
- टैक्स लगेगा पूरा एक अप्रैल को जारी ड्राफ्ट बिल में ये प्रस्ताव शामिल है। ड्राफ्ट में मोबाइल फोन का एक उदाहरण दिया गया है।
- इसके तहत अगर कोई नया मोबाइल एक्सचेंज के तहत 20 हजार रुपए में बेचा गया है, बिना एक्सचेंज के उसकी कीमत 24 हजार है तो जीएसटी की गणना 20 हजार के बदले 24 हजार रुपए पर होगी।
- पुराने मोबाइल, फ्रीज, टीवी, बाइक और कार जैसी चीजों में कंपनियां धड़ल्ले से एक्सचेंज ऑफर देती हैं।
- इससे ग्राहकों व कंपनी दोनों को दिक्कत होगी। सामान महंगा मिलेगा और कंपनियां एक्सचेंज ऑफर आसानी से नहीं दे पाएंगी।