केबल ऑपरेटर नहीं देता मनपसंद चैनल, तो ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

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नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने केबल टीवी की कीमतों में बदलाव करने के इलिए नए नियम जारी किए थे। इन नियमों के तहत ग्राहकों के पास अपने पसंदीदा चैनलों को चुनने के लिए 31 जनवरी तक का समय था। जिसे TRAI ने सभी मौजूदा पैक्स और प्लान बिना किसी रुकावट के बढाकर 31 मार्च 2019 कर दिया है।

ट्राई ने केबल व अन्य चैनल ऑपरेटर्स को नए नियम में शिफ्ट होने के लिए 31 मार्च 2019 तक का समय दिया है। इस दौरान अगर आपके केबल ऑपरेटर्स आपको मनपसंद चैनल्स की सर्विस देने में आनाकानी करते हैं, तो आप सीधे तौर पर ट्राई से इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

एक नोटिफिकेशन जारी करके ट्राई ने बताया है कि नया फ्रेमवर्क 29 दिसंबर, 2018 से प्रभावी हो गया है। हालांकि उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के चैनल चुनने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। ट्राई ने सूचित किया कि ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि नया फ्रेमवर्क पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है।

सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं से बात करें और उनसे उनकी पसंद के बारे में पूछें। ट्राई ने नोटिफिकेशन में यह भी लिखा कि 28 दिसंबर, 2018 के माइग्रेशन प्लान में दी गई टाइमलाइन का पालन करना सभी सर्विस प्राेवाइडर्स के लिए जरूरी है।

इन नंबरों पर करें इंक्वायरी या दर्ज कराएं शिकायत
ट्राई ने सभी ग्राहकों के लिए फोन नंबर और ई-मेल आईडी जारी किया है, जिसपर ग्राहक अपने सवाल पूझ सकते हैं या अगर उनके सर्विस प्रोवाइडर उन्हें सेवा देने में आनाकानी कर रहे हैं तो उनकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। आप ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज डिविजन के इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

अनिल कुमार भारद्वाज, एडवाइजर
फोन नंबर- 011-23237922
ईमेल- advbcs-2@trai.gov.in

अरविंद कुमार, एडवाइजर
फोन नंबर- 011-23220209
ईमेल- arvind@gov.in