नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कंपोजिशन स्कीम की सीमा को बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया गया है। जो कारोबारी कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं उन्हें तिमाही आधार पर टैक्स का भुगतान करना होता है, लेकिन रिटर्न उन्हें साल में एक ही बार दाखिल करना होता है।
इसके साथ ही केरल के लिए एक फीसद आपदा सेस को मंजूरी दी गई है। एक अप्रैल 2019 से ही कंपोजिशन स्कीम के दायरे को बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी में टैक्स छूट की सीमा को कारोबारियों के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है।