नई दिल्ली। लेबर एंड इम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि पीएफ मेंबर नौकरी जाने के एक माह बाद अपने अकाउंट में कुल जमा राशि का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है, जबकि उसका अकाउंट भी चलता रहेगा।
अब तक यह व्यवस्था थी कि बेरोजगार होने के दो माह बाद पीएफ मेंबर को केवल पूरा पैसा निकालने की ही इजाजत थी, जिस कारण उसका अकाउंट बंद हो जाता था। इसके अलावा मेंबर्स को अपने बचे हुए 25 फीसदी पैसे को अगले दो माह के भीतर फाइनल सेटलमेंट के बाद निकालने का भी विकल्प दिया गया है।
EPFO ने लिया था निर्णय
जून में हुई इम्प्लॉयज प्रोविडेंड फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया था। 6 दिसंबर को लेबर मिनिस्ट्री ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी है।
रोजगार मिलने के बाद चालू हो जाएगा अकाउंट
मिनिस्टर ने कहा कि 75 फीसदी पैसा निकालने के बाद ईपीएफओ में अकाउंट रहना एक बड़ी सुविधा है, जिसे रोजगार मिलने के बाद फिर से चालू किया जा सकता है।
60 फीसदी का था प्रस्ताव
हालांकि पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि बेरोजगार होने पर एक माह बाद 60 फीसदी राशि निकालने की इजाजत दी जाए, लेकिन सीबीटी ने यह लिमिट बढ़ा कर 75 फीसदी कर दी।