दिवाली पर मिलने वाले गिफ्ट का रखें हिसाब, आ सकता है आयकर नोटिस

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कोटा। दिवाली पर आम तौर पर लोग एक दूसरें को गिफ्ट देते हैं। अगर आप अपने परिवार या रिश्तेदारों को गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट लेते हैं इस पर कोई टेंशन की बात नहीं है लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से गिफ्ट मिलता है जिनसे आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो आपको इस गिफ्ट का हिसाब रखना चाहिए वरना इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है।

50,000 रुपए से अधिक के गिफ्ट पर लगता है टैक्स
सीए मिलिंद विजयवर्गीय ने lendennews-ee4f51.ingress-erytho.ewp.live को बताया कि अगर आपको 50,000 रुपए से जयादा गिफ्ट मिलता है और गिफ्ट देने वाला व्यक्ति आपके ब्लड रिलेशन से नहीं आता है तो यह आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको इस इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना चाहिए। अगर आप इस गिफ्ट को इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं। तो इस पर आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है।

रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट पर नहीं लगता है टैक्स
विजयवर्गीय का कहना है कि अगर आपको अपने परिवार के सदस्यों से गिफ्ट मिलता है जिनके साथ आपको ब्लड रिलेशन है तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। आप अपने परिवार के सदस्यों से कितनी भी कीमत का गिफ्ट ले सकते हैं या दे सकते हैं। यह टैक्सेबल नहीं है।

10,000 रुपए से अधिक का कैश ट्रांजैक्शन वैध नहीं
अगर आप बिजनेस मैन हैं तो आपको एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 रुपए से अधिक कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए। सरकार इसकी अनुमति नहीं देती है। अगर आपको जरूरत है तो आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना चाहिए।