सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर SC का फैसला आज

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नई दिल्ली। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में पचास वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को प्रवेश की इजाजत मिलेगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। इस मंदिर में दस से पचास वर्ष की उम्र के बीच की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है।

इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आठ दिनों तक सुनवाई के बाद एक अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में जस्टिस मिश्रा के अलावा न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविल्कर, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी शामिल हैं।

इस विवादास्पद मामले में अपना रुख कई बार बदलने के बाद केरल सरकार ने 18 जुलाई को आखिरकार कह दिया कि वह मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की पक्षधर है। शीर्ष कोर्ट ने पिछले वर्ष 13 अक्टूबर को यह मामला संविधान पीठ के हवाले किया था।