विजय माल्या फिलहाल आर्थिक भगोड़ा घोषित नहीं: स्पेशल कोर्ट

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नई दिल्ली। शराब कारोबारी विजय माल्या को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट से राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दायर एक अर्जी का जवाब देने के लिए कोर्ट ने माल्या को 3 और हफ्ते का समय दिया है। ईडी की यह अर्जी माल्या को आर्थिक भगोड़ा घोषित करने के संबंध में है। माल्या ने ही कोर्ट में अर्जी देकर जवाब देने के लिए कुछ वक्त मांगा था।

माल्या को उनका जवाब देने के लिए 24 सिंतबर तक का वक्त दिया गया है। उसके बाद कोर्ट आगे की सुनवाई पर फैसला करेगा। बता दें कि इससे पहले 27 अगस्त को सुनवाई के दौरान 3 सिंतबर की तारीख तय की गई थी। इससे पहले इसी कोर्ट ने 30 जून को माल्या को समक्ष प्रस्तुत होने के लिए भी कहा था।

भारी कर्ज में दबी एयरलाइंस किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर आरोप है कि वह कई बैकों से करीब 9,990 करोड़ रुपये का लोन लेकर फरार हैं। फिलहाल माल्या लंदन में हैं और वहां उनके खिलाफ भारत प्रत्यर्पण का केस चल रहा है। माल्या पर वह केस भारत सरकार की तरफ से सीबीआई और ईडी ने ही किया था।

आर्थिक भगोड़ा कौन?
नए अधिनियम के तहत जिसे आर्थिक भगोड़ा घोषित किया जाता है, उसकी सम्पत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त कर ली जाती है। आर्थिक भगोड़ा वह होता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्द अपराधों के लिए गिर‌फ्तारी का वारंट जारी किया गया होता है।

साथ ही ऐसा व्यक्ति भारत को छोड़ चुका है, ताकि यहां हो रही आपराधिक कार्रवाई से बच सके या वह विदेश में हो और इस कार्रवाई से बचने के लिए भारत आने से मना कर रहा है। इस अध्यादेश के तहत 100 करोड़ से ज्यादा के धोखाधड़ी, चेक अनादर और लोन डिफाल्ट के मामले आते हैं।