अपना रिटर्न जल्दबाजी में न भरें और सभी डिटेल्स रिटर्न में दिखाएं

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अनिल काला, सीनियर टैक्स कंसलटेंट
कोटा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए ITR फॉर्म्स जारी कर दिए है और इस बार इनकम टैक्स रिटर्न्स में काफी बदलाव किया गया है ! इसलिए इस बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न बहुत सोच समझ के फाइल करे!
1. इस बार रिटर्न्स लेट फाइल करने पर 5000 रूपए पेनल्टी का प्रावधान दिया गया है !

2. सैलरी का रिटर्न फाइल करना बहुत आसान था लेकिन इस बार सैलरी रिटर्न में बहुत डिटेल्स देनी होगी जैसे की कुल सैलरी और छूट जो क्लेम की गयी ! इस बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होगा जिसमे आपको सभी प्रूफ स्कैन करके जमा करने पड़ सकते है!

3. किराये की इनकम दिखने के लिए भी प्रॉपर्टी एड्रेस एंड किरायेदार की इनफार्मेशन देनी होगी !

4. बिज़नेस रिटर्न्स में स्टॉक, उधार, लोन्स, कैपिटल, कैश, बैंक बैलेंस, गोल्ड ज्वेलरी और अन्य सम्पति का ब्यौरा भी देना होगा! इसके साथ ही रजिस्टर्ड एवं नॉन रजिस्टर्ड बिक्री की अलग अलग डिटेल्स देनी होगी! इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न्स GST से लिंक हो जाएँगी और आप अपने आप GST में कवर हो जायेंगे और GST रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो सकता है ! इनकम टैक्स रिटर्न में GST No भी देना होगा यदि लिया हुआ है!

5. गिफ्ट इनकम को डिटेल्स में दिखाना होगा ! गिफ्ट देने वाले की डिटेल्स भी इनकम टैक्स रिटर्न्स में देनी होगी!

6. पहले इनकम टैक्स रिटर्न्स में आप सीधा प्रॉफिट दिखा के रिटर्न फाइल कर सकते थे, लेकिन अब आपको कुल रिसीट्स और खर्चे अलग अलग दिखा के प्रॉफिट दिखाना होगा और जरुरत पड़ने पर सभी खर्चो की डिटेल्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ सकती है!

7. GST दिया गया या रिफंड लिया की डिटेल्स भी ITR में देनी होगी इसलिए अपना रिटर्न जल्दबाजी में न भरें! और सभी डिटेल्स रिटर्न में दिखाएं!