नई दिल्ली। कारोबारियों के पास जीएसटीआर-3बी और एनआरआई के पास जीएसटीआर-5 और जीएसटीआर-5ए भरने के लिए आज का ही दिन बचा है। अगर आपने अभी तक अप्रैल की जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं की है तो अलर्ट हो जाइए।
जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल में ही अपनी मीटिंग में जीएसटीआर-3बी को तब तक के लिए जारी रखा है जब तक सिंगर फॉर्म रिटर्न फाइनल नहीं हो पाती। इसके अलावा 1.50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर-1 रिटर्न 30 अप्रैल तक फाइल करनी है।
जीएसटीआर-3बी
कारोबरियों और ट्रेडर्स को मार्च की जीएसटीआर-3बी रिटर्न 20 अप्रैल तक फाइल करनी है। इसमें उन्हें सभी तरह की सेल परचेज की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के साथ किया गया लेन-देन जिसमें आपको रिवर्स चार्ज की जानकारी देनी होती है। इसके अलावा इस रिटर्न में इन्पुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल, अंतर्राज्यीय कारोबर और अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ किया गया बिजनेस, कंपोजिशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों के साथ बिजनेस, टैक्स फ्री वाले प्रोडक्ट की खरीद की जानकारी देनी होती है।
जीएसटीआर-5
जीएसटीआर-5 नॉन-रेजिडेंट (एनआरआई) रजिस्टर्ड डीलर को भरनी है। ऐसे एनआरआई जो इंडिया में कुछ दिनों के लिए आते हैं और इंडिया में कारोबार या ट्रेड कर पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं। उन्हें अपने इंडिया में किए कारोबार की डिटेल जीएसटीआर-5 के जरिए देनी है। इर रिटर्न में एनआरआई कारोबारी को अपनी सेल-परचेज की जानकारी देनी है। एनआरआई सर्विस प्रोवाइडर को जीएसटीआर-5ए 20 अप्रैल तक भरनी है।
30अप्रैल तक जाएगी जीएसटीआर-1
जिन कारोबारियों का टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए तक है उन्हें जनवरी से मार्च तक की जीएसटीआर-1 रिटर्न फाइल करनी है। ये रिटर्न कारोबारियों को 30 अप्रैल तक फाइल करनी है। ये 1.50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों की क्वार्टर्ली रिटर्न है जिसमें वह अपनी सेल परचेज की जानकारी देते हैं।