नई दिल्ली। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने पीएनबी फ्रॉड मामले में नीरव मोदी और मेहुल चोस्की के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) नीरव मोदी ओर उनकी कंपनी की अचल संपत्ति को अटैच कर चुका है।
नीरव मोदी ने जांच में सहयोग से मना किया
इससे पहले सीबीआई ने नीरव मोदी को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा था। लेकिन उसने जांच में सहयोग करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह अपनी कारोबारी व्यस्तता के चलते अभी नहीं आ सकता है।
सीबीआई ने मोदी को अगले हफ्ते जांच के लिए बुलाया था
सीबीआई ने नीरव मोदी को अगले हफ्ते जांच के लिए बुलाया था। सीबीआई ने अपने लेटर में कहा था कि जहां भी हों वहां के दूतावास से संपर्क करें, जिससे जांच के लिए भारत लाने की व्यवस्था की जा सके। सीबीआई का कहना है कि जांच के लिए लिए जिसे बुुलाया जाए उसका अाना जरूरी होता है।
बैंक के ऑडिटर गिरफ्तार
सीबीआई ने इस बीच पीएनबी के ऑडिटर एम के शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। यह बैंक में चीफ मैनेजर रैंक 4 के अधिकारी हैं। इस जांच में किसी ऑडिटर की पहली गिरफ्तारी है। इन्हीं ऑडिटर के पास फ्रॉड में शामिल ब्रांच की ऑडिट की जिम्मेदारी थी। इनको अगर ऑडिट में कुछ गड़बड़ मिलता तो इनको उसकी रिपोर्ट जोनल कार्यालय में करनी थी।