कोटा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन मामले में दोषी पाए जाने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना व 7 साल तक की सजा के प्रावधान के खिलाफ देशभर के ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल बुधवार को स्थगित दी गई है।
ट्रांसपोर्ट कम्पनीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के अश्वनी कुमार शर्मा व सचिव प्रमोद कुमार गर्ग ने बताया कि दिल्ली में गृह सचिव अजय भल्ला से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मीटिंग व जिला प्रशासन की समझाइश के बाद कोटा में ट्रक डाईवरों की हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
ट्रक यूनियन में हाडौती यातायात समिति की बैठक में सभी मिलकर 5 जनवरी को प्रस्तावित हड़ताल वापिस लेने का निर्णय किया है। बैठक में ट्रक यूनियन के सचिव लोकेन्द्र राजावत, बस यूनियन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने अपने विचार रखें।
उन्होने कहा कि ट्रक यूनियन, ट्रांसपोर्ट, बस यूनियन व लोकल ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी व सदस्यों की इच्छा जानकर ही हड़ताल को स्थगित किया गया है। यदि भविष्य में कोई निर्णय लिया जाता है वह सभी की रजामंदी से ही लागू किया जाएगा। बैठक में ट्रांसपोर्ट कम्पनीज एसोसिएशन से सुंदर लाल जैन सहित कई ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, लोकल ट्रांसपोर्टस व ट्रक ड्राइवर उपस्थित रहे।