नई दिल्ली ।आधार कार्ड मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब हमने आधार को वैकल्पिक मानने का आदेश दिया है तो आप उसे अनिवार्य कैसे बना सकते हैं?
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले अपने आदेश मे कहा था कि सरकार योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल ने कहा कि हमने पाया कि पैन कार्ड के जरिए पैसे फर्जी कंपनियों में लगाए जा रहे हैं। इस लिए हमने आधार को अनिवार्य बनाया। कोर्ट ने केन्द्र से सवाल किया है कि पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को कैसे अनिवार्य कर दिया है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) से आधार संख्या का विवरण अनिवार्य किया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक करना था और उन लोगों की पहचान करना जो नकली पैन संख्या के सहारे टैक्स बचा रहे थे।