GST काउंसिल मीटिंग आज, हाईटेक उपकरण आयात पर सीमा शुल्क खत्म करने का विचार

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नई दिल्ली। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के बीच वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद शनिवार को होने जा रही बैठक में हाईटेक उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क और एकीकृत जीएसटी खत्म करने का फैसला कर सकती है, जिनका इस्तेमाल शुरुआती चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए होता है। इसका मकसद भविष्य में इस तरह की किसी आपदा का जोखिम कम करना है।

इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि यह छूट फरवरी 2024 के अंत तक किए गए आयात पर लागू होगी। गृह एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय की ओर से इस प्रणाली को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर कर हटाने का अनुरोध किया गया है। इसमें सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) से जुड़े जोखिम पर चल रही प्रायोगिक परियोजना के लिए विदेश से उपकरण आयात पर अस्थाई रूप से कर छूट की मांग की गई है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्विस सरकार के साथ मिलकर जीएलओएफ जोखिम पर प्रायोगिक परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें उसे स्विस आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुदान के रूप में वस्तुएं मिली हैं। सिक्किम में दो जगहों पर यह दल शुरुआती चेतावनी प्रणाली के उपकरण स्थापित कर रहा है। इसका प्राथमिक मकसद संभावित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के जोखिम को कम करने की क्षमता विकसित करना है, जो देश में आपदा के मोर्चे पर चुनौती बनकर उभरा है।

बहरहाल अभी यह आकलन नहीं हो सकता है कि इस व्यवस्था में इस्तेमाल होने वाले आयातित उपकरण का मूल्य और उस पर लगने वाला शुल्क कितना है। उत्तरी सिक्किम में 4 अक्टूबर को बादल फटने के कारण अचानक बाढ़ आ गई। इसमें कम से कम 14 लोगों की जान चली गई और 100 अन्य लोग लापता हो गए। एक हिमानी झील के फटने या जीएलओएफ के कारण अचानक बाढ़ आ गई, जिससे सामान्यतया बारिश के कारण आने वाली बाढ़ की तुलना में ज्यादा विध्वंस और नुकसान होता है।