नई दिल्ली। बिटकॉइन को सरकार कानूनी दर्जा दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इसे कानून के दायरे में लाकर टैक्स लगाना चाहती है।रिजर्व बैंक इस वर्चुअल करेंसी में निवेश और लेनदेन पर विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर सकता है। इसे रिजर्व बैंक एक्ट, 1934 के दायरे में लाया जा सकता है।
वर्चुअल करेंसी में निवेश से होने वाली आय पर इनकम टैक्स लगाया जा सकता है।बिटकॉइन के जरिए विदेशों में रकम ट्रांसफर पर “फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट” यानी फेमा के नियम लागू किए जा सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर कैपिटल गेंस टैक्स लगाने पर भी विचार चल रहा है।
सूत्रों के मुताबिक बिटकॉइन में निवेश करने पर अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) की शर्तें तैयार की जाएंगी। वर्चुअल करेंसी के मसले पर बनाई गई समिति की बैठक में इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। \