नई दिल्ली। जीएसटी संबंधी मामलों में निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्था जीएसटी परिषद की पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटीआर-3बी (GSTR 3B) या मासिक कर भुगतान फार्म में परिवर्तनों को सार्वजनिक करने और उन पर सभी हितधारकों से सुझाव और सलाह मांगने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को एक मसौदा पत्र जारी कर मासिक जीएसटी भुगतान में किए जाने वाले परिवर्तनों की अनुशंसा की है।
मंत्रालय ने मासिक जीएसटी भुगतान प्रणाली में बदलावों की अनुशंसा करते हुए कहा, ‘आम जनता और व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि फार्म जीएसटीआर-3बी में व्यापक बदलावों पर विस्तृत मसौदा पत्र जारी किया गया है। सभी हितधारकों से 15 सितंबर 2022 तक सुझाव एवं विचार आमंत्रित किए जाते हैं।’ एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि प्रस्तावित बदलाव करदाताओं की अनुपालन सुगमता को बढ़ाएंगे और राजस्व क्षति को कम कर करने में सहायक होंगे।
जीएसटीआर-3बी एक रिटर्न फॉर्म है, जिसमें किसी विशेष महीने के लिए जावक और आवक आपूर्ति का सारांश होता है। जानकारों का मानना है कि शुक्रवार को जारी मसौदा ऑटो-पॉपुलेशन और जीएसटीआर 3 बी में संशोधन सहित करदाताओं और प्रशासकों दोनों के विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखता है।