10 सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के पक्ष में भुगतान के अवार्ड पारित

0
917

जयपुर। राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद की 33 वीं बैठक में सोमवार को 10 लघु उद्योगोें के पक्ष में 95 लाख मूलधन व आरबीआई की ब्याजदर के तीनगुणा दर से भुगतान के अवार्ड पारित कर बड़ी राहत दी है।

उद्योग आयुक्त कुंजी लाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित सुविधा परिषद की बैठक में 6 प्रकरणों में उभय पक्षकारों को आपसी सहमति से विवादों का निस्तारण किया गया है।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से सामान प्राप्त करने वाले उद्योगों या संस्था को राशि का भुगतान 45 दिन नहीं होने की स्थिति में संबंधित पक्ष उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद में वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर सकते हैं। 

एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुसार 45 दिन में भुगतान नहीं करने वाले पक्ष को मूलधन एवं विलंबित अवधि की बैंक ब्याज दर की 3 गुणा दर से ब्याज का भुगतान करना होता है।

परिषद् की बैठक में उद्योग आयुक्त कुंजी लाल मीणा के अलावा संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति एन.सी. उप्रेती, उद्योग संघों के प्रतिनिधि ताराचंद गोयल व उद्योग, वित्त एवं वाणिज्य विशेषज्ञ योगेश गौतम सदस्य हैं। 

एमएसएमई सुविधा परिषद की बैठक में 24 प्रकरणों पर विचार किया गया। सुविधा परिषद की उभयपक्षोंं को समझाइश से 6 प्रकरण मेें मूलराशि के भुगतान हो जाने के कारण बंद किए गए, वहीं दस प्रकरणों में अवार्ड जारी किया गया।

इनमें शिव वेजप्रो कोटा, केमटेक एसोसिएट्स जयपुर, मन इलेक्ट्रोनिक्स कोटा, आजाद रोलिंग सटर्स एवं कन्स्ट्रंक्शन कोटा, साकेत मेडिकेयर एण्ड रिसर्च सेंटर जयपुर, यूरेका कनवेयर कोटा, जगदंबा फ््यूल जयपुर के 2 प्रकरण, आरएन मेटल्स जयपुर के 2 प्रकरण में अवार्ड पारित कर राहत दी गई है। 

सुविधा परिषद के अध्यक्ष कुंजी लाल मीणा ने बताया कि सुविधा परिषद की नियतकालीन बैठक होने से राज्य की एमएसएमई इकाइयों को बड़ी राहत मिल पा रही है वहीं उभय पक्षों को आपसी समझाइश से भी प्रकरणों के निबटान का अवसर दिया जा रहा है।