नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों से अवैध रूप से धन जुटाने को लेकर एक्सप्रेस कल्टीवेशन लिमिटेड ईसीएल और नौ व्यक्तियों के प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर रोक लगाई है। सेबी ने उन पर चार साल के लिये प्रतिबंध लगाया है।
सेबी के 3 अक्तूबर के आदेश के मुताबिक प्रतिबंधित किये गये 9 लोगों में से चार- माजूमदार, तनमय मृधा, सागर माजूमदार और मनोज कुमार ढाली- ईसीएल के मौजूदा निदेशक हैं जबकि अशीष ढाली और शंकर बैद्या – पूर्व निदेशक है। बाकी तीन लोग –संतोष सरदार, सुभाश्री मजुमदार और सुनील बरन मजुमदार- फर्म के प्रवर्तक हैं।
नियामक ने आदेश में कहा कि ईसीएल ने विाीय वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान 970 निवेशकों को विमोचनीय तरजीही शेयर आरपीएस जारी और आवंटित करके 1.02 करोड़ रुपये जुटाये। चूंकि 50 से अधिक लोगों को शेयर जारी किये गये थे, इस लिहाज से आरपीएस की पेशकश एक सार्वजनिक पेशकश बनने योग्य थी और शेयर बाजार में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना जरुरी था। हालांकि, ईसीएल ने प्रावधान का पालन नहीं किया।
वहीं, दूसरी ओर बाजार नियामक सेबी ने 20 संस्थाओं से कारोबार प्रतिबंध हटा लिया है। इन संस्थाओं पर केल्विन फिनकैप लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी करके व्यापार करने में शामिल होने का आरोप था। सेबी ने कहा कि उसे इनके खिलाफ कोई प्रतिकूल साक्ष्यै नहीं मिला है।