बिना पासवर्ड भी दाखिल कर सकते हैं आयकर रिटर्न, जानिए कैसे

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कोटा। आयकर रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 है। इसके बाद आयकर दाखिल करने पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड सीए का वकील के पास है तो बिना उससे पूछे आप अपने टैक्स को नये आयकर पोर्टल के माध्यम से भी दाखिल कर सकते हैं। सीए मिलिंद विजयवर्गीय ने ऐसे लोगों के लिए जरूरी टिप्स दिए हैं।

सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं और अपना रिटर्न ई-फाइल करने के लिए लॉगइन करें। यदि आपने पहले पोर्टल पर खुद को पंजीकृत किया है, तो यहां लॉगइन बटन पर क्लिक करें। यदि पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया है, तो ‘रजिस्टर योरसेल्फ बटन’ पर क्लिक करें।

अब आप ‘टैक्सपेयर’ पर क्लिक करें और फिर अपने पैन का विवरण दर्ज करें, फिर वैलिडेट पर क्लिक करें। इसके बाद ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें। आपको अपना नाम, पता, लिंग, आवासीय स्थिति, जन्मतिथि आदि विवरण दर्ज करने होंगे। साथ ही, अपनी ईमेल आइडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर देना होगा। फिर फार्म भरने के बाद ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।

यहां पर विवरणों को सत्यापित करना होगा, जिसके बाद आपके रजस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पते पर छह अंकों का वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ओटीपी दर्ज करें।

एक बार ओटीपी सत्यापित हो जाने के बाद एक नयी विंडो खुलेगी, जहां दर्ज किए गए विवरणों को सत्यापित करना होगा। यदि दिया गया कोई विवरण गलत है, तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके बाद परिवर्तन को मान्य करने के लिए एक अन्य ओटीपी भेजा जाएगा। इसके बाद अंत में सुरक्षित लॉगइन और पासवर्ड सेट कर लें।

कैसे फाइल करें आईटीआर

  • सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax।gov।in पर जाएं और Login बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपना यूजरनेम दर्ज करके continue बटन पर क्लिक करें।
  • अब आपको अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा।
  • अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें।
  • असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें।
  • फिर आपको ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ ऑप्‍शन चुनने के लिए कहा जाएगा।
  • ऑनलाइन ऑप्‍शन चुनें और continue टैब पर क्लिक करें।
  • अब ‘पर्सनल’ ऑप्‍शन चुनें।
  • व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य।
  • continue टैब पर क्लिक करें।
  • आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें और continue टैब पर क्लिक करें।
  • छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा।
  • आईटीआर ऑनलाइन दाखिल करते समय सही विकल्प चुनें।
  • अपना बैंक खाते की डिटेल दर्ज करें।
  • अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा।
  • अपना ITR वेरिफाई करें और रिटर्न की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।