नई दिल्ली। केंद्र की मोदी-2 सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में अब तक का सबसे बड़ा ऐलान किया है। शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि अब बैंकों में जमा आम लोगों की पांच लाख तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित होगी। यानी यदि कोई बैंक डूबता है या कंगाल होता है तो बैंक खाते में जमा पांच लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी।
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) एक्ट 1961 के तहत अभी तक बैंक में जमा राशि में से कुल 1 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित होती है। यदि कोई बैंक फेल होता है तो एक लाख से अधिक की राशि की कोई गारंटी नहीं होती है।
सुरक्षित राशि की सीमा 25 साल पहले तय की गई थी। अब पीएमसी बैंक घोटाला सामने आने के बाद बैंक में जमा राशि की सुरक्षा ने एक बार फिर सरकार का ध्यान खींचा है। सरकार पर बैंक में जमा राशि की सुरक्षित सीमा बढ़ाने को लेकर काफी दबाव बना हुआ था।