नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के पॉप्युलर विडियो मेकिंग ऐप TikTok पर बैन लगाने के आदेश पर रोक से इनकार के बाद गूगल और ऐपल ने अपने-अपने प्लेटफॉर्म से इसे हटा लिया है। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने गूगल और ऐपल को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से TikTok को हटाने को कहा था।
बता दें कि तीन अप्रैल को अपने आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने TikTok के जरिए अश्लील सामग्री की पहुंच पर चिंता जताते हुए सरकार को इसपर बैन लगाने का कहा था। इससे पहले टिकटॉक ने मद्रास हाई कोर्ट के बैन से जुड़े आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
मद्रास हाई कोर्ट की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा गया था कि यह ऐप बच्चों पर बुरा असर डालते हुए पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है और यूजर्स को यौन हिंसक बना रहा है। अश्लील कंटेट ऐप पर शेयर करने का आरोप लगाते हुए इस ऐप के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐंड इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी का ऑर्डर इस ऐप के और डाउनलोड्स को रोकने में मदद करेगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही TikTok ऐप को डाउनलोड कर रखा है, वह अपने स्मार्टफोन पर इसका इस्तेमाल कर पाएंगे।
सूचना व प्रसारण मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘हाई कोर्ट ने सरकार से TikTok ऐप्लीकेशन के डाउनलोड्स को रोकने के लिए कहा है। मिनिस्ट्री, Google और Apple को अपने ऐप स्टोर से ऐप को डिलीट करने को कहकर इसे सुनिश्चित कर रहा है। सरकार की ओर से ऐपल और गूगल को पत्र लिखकर इस ऐप को हटाने को कहा गया है।’
गूगल ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए इस ऐप को प्लेस्टोर से हटा दिया और ऐपल ऐप स्टोर से भी इस ऐप को हटा लिया गया है। गूगल ने एक बयान में कहा कि वह स्थानीय कानूनों का पालन करता है और ऐप पर कोई कॉमेंट नहीं करना चाहता।