प्रॉपर्टी डीलर के लिए भी जरूरी रेरा रजिस्ट्रेशन

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जयपुर। रियल एस्टेट की खरीद-फरोख्त में प्रॉपर्टी डीलर अहम कड़ी है। इन प्रॉपर्टी डीलर या एजेंटों को अब रेरा अपने दायरे में लेने जा रहा है। इसके लिए रेरा ने प्रस्ताव भेजा है, इसमें हर प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्रतिष्ठान के बाहर रेरा नंबर अंकित करना होगा। यही नहीं एजेंट को उसके कार्यालय और विजिटिंग कार्ड पर भी रेरा की पहचान और नंबर अंकित करना होगा।

रेरा प्रशासन के मुताबिक इसके पीछे इस अहम कड़ी के जरिए होने वाले प्रॉपर्टी के काम में पारदर्शिता लाने के साथ ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाना है। खास यह कि प्रस्ताव को चेयरमैन ने अनुमोदन कर दिया है, अब इसे कानूनी अमलीजामा पहनाया जाएगा।

ऐसा नहीं करने वालों पर विजिलेंस के जरिए सख्ती होगी। ऐसे डीलर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने में मदद करेगा। इसके इतर काम करने वालों पर कार्रवाई होगी।

बिना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कारोबार : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के मुताबिक अभी तक ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर बगैर रजिस्ट्रेशन के कारोबार कर रहे हैं। इससे प्रॉपर्टी के कारोबार में लोगों को ठगे जाने की आशंकाएं ज्यादा रहती है। इस पर नियंत्रण के लिए इनको जल्द रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अन्यथा रेरा इन पर कार्रवाई करेगा।

रेरा रजिस्ट्रार सतीश कुमार से सवाल

प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए रेरा फिलहाल क्या कर रहा है?
कोर्ट में दो मामले हैं, एक की सुनवाई 1 और दूसरे की 3 नवंबर को है। कोर्ट से हियरिंग पर रोक है। हमें राहत की उम्मीद है। जो शिकायत लेकर आते हैं, उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं।

सभी को रेरा में लाने का मकसद क्या है?
प्रॉपर्टी का ज्यादातर कारोबार डीलर या एजेंट के जरिए होता है। इस कड़ी को भरोसेमंद बनाया जाए। प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड जरूरी है तो यह अहम कड़ी क्यों मिस हो। जो बिना रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, उन पर विजिलेंस कार्रवाई होगी। वेब पोर्टल का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं प्रॉपर्टी के प्रचार-प्रसार में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और वेबसाइट लिखना जरूरी है।

 सबको नोटिस की बात कर रहे हैं, लेकिन काफी प्रोजेक्ट आपके यहां पेंडिंग हैं?
 इस बारे में आदेश जारी कर प्रदेशभर से सूची मांग ली है। लेकिन ऐसे मामले केवल 2 दर्जन के आसपास हैं। जिनको नई चैकलिस्ट के आधार पर जल्द निपटा देंगे।