पहले से भरे आईटीआर फॉर्म की सुविधा देगा आयकर विभाग

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नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा हे कि आयकर दाताओं को जल्द ही पहले से भरे हुए आईटीआर फॉर्म मिलेंगे जिससे उनके लिए रिटर्न भरने की प्रक्रिया और सरल हो जाएगी। कर विभाग पहले से भरे आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म पर काम कर रहा है।

यह प्रणाली नियोक्ता या किसी अन्य संस्था द्वारा स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के तहत काटे गए करों पर आधारित होगा। चंद्रा ने कहा, “आपको पहले से भरा हुआ रिटर्न फॉर्म मिलेगा और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि आपका टीडीएस हमारे पास होता है। इसलिए हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “हम इसे (रिटर्न फॉर्म को प्रोसेस करने का काम) बहुत तेज करना चाहते हैं, संभवत: एक दिन या एक सप्ताह में। इस प्रणाली पर भी काम चल रहा है और इसमें करीब एक साल का समय लग सकता है।

ऐसे में आपको पहले से भरा हुआ फॉर्म मिलेगा और आप बता सकेंगे कि वह फार्म सही भरा है। आप की राय के बाद हम उसे स्वीकार करेंगे।” उन्होंने कहा कि केवल 0.5 प्रतिशत मामलों की ही समीक्षा की जाती है और ऐसे मामलों का चुनाव भी कंप्यूटर द्वारा किया जाता है।