जयपुर। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। अब 8 की जगह 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इनमें जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा,कुशलगढ़, चित्तौड़गढ़ और आबूरोड शामिल है। पूरे प्रदेश के बाजार अब रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे।
पहले बाजार बंद होने का समय 10 बजे और नाइट कर्फ्यू का समय 11 बजे तय किया गया था, लेकिन कोरोना केस बढ़ने के बाद अब सख्ती बढ़ाते हुए समय और कम कर दिया गया है। आठवीं तक के स्कूल बंद करने पर भी फैसला जल्द कलेक्टर ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक लेकर नई गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। राजधानी जयपुर समेत कोरोना प्रभावित 10 शहरों में सख्ती लागू की जाएगी। गृह विभाग ने बुधवार रात को 30 अप्रैल तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं।
कोरोना की नई गाइडलाइन
- 21 मार्च को जारी गाइडलाइन वाली पाबंदियों को 30 अप्रैल तक बढ़ाया
- पांचवीं तक कक्षाएं बंद रहेंगी
- कोचिंग, कॉलेज बंद करने का फैसला सरकार की मंजूरी से कलेक्टर स्तर पर
- सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, शराब, तंबाकू सेवन पर जुर्माना
- बिना मास्क वाले व्यक्ति को सामान देने पर जुर्माने के साथ दुकान सीज होगी।
- बाजारों में नो मास्क नो सर्विस की सख्ती से पालना करनी होगी
नाइट कर्फ्यू से इन्हें छूट
आईटी कंपनियों, रेस्टोरेंट, कैमिस्ट शॉप, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित ऑफिस, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग-अनलोडिंग में लगे कर्मचारी नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से पहले की तरह मुक्त होंगे।
नो मास्क नो एंट्री’ का पालन सख्ती होगा
कोरोना समीक्षा बैठक के बाद CM अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नो मास्क नो एंट्री’ का पालन सख्ती से कराया जाएगा। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हम किसी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में कोविड कंट्रोल को लेकर जिलेवार एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर फोकस करने को कहा गया है।