पायलट को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों के अयोग्यता नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को रोकने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। दरअसल, हाईकोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी को इन विधायकों के खिलाफ 24 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। जोशी ने इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

शीर्ष अदालत के इस रुख को सचिन पायलट कैम्प के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। एसएलपी का विरोध जताते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि एसएलपी लगाए जाने से स्पीकर सीपी जोशी की राजनीतिक मंशा का पता चलता है। अगर स्पीकर विधायकों के नोटिस को पहले भी टाल चुके हैं तो फिर एक बार के लिए और क्यों नहीं रुक सकते?

उधर, जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा कि किसका क्या होगा, ये सवाल नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का क्या होगा, इसके लिए हम सभी तथ्यों को सुनेंगे। इससे पहले जस्टिस मिश्रा ने एसएलपी दायर करने वाले जोशी पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों के बारे में जानकारी देने को कहा जिसमें पार्टी बैठक में शामिल नाहिंन होने के लिए किसी विधायक को अयोग्य करार दिया हो।

क्या कहा जज ने
जज: किस आधार पर विधायकों को अयोग्य ठहराना चाहते है?
कपिल सिब्बल: वे विधायक दल की मीटिंग में नहीं आए, पार्टी विरोधी कामों में शामिल हैं।
जस्टिस अरुण मिश्र: यह सामान्य मामला नहीं है। ये विधायक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या जनता के चुने हुए नेता को विरोध जताने का हक नहीं है। लोकतंत्र में असहमति को दबाया नहीं जा सकता है।
जज: हाईकोर्ट ने आपसे सिर्फ 24 जुलाई तक इंतजार करने को कहा है।
कपिल सिब्बल: कोर्ट के आदेश से डायरेक्शन शब्द हटाया जाए।
जज: तो क्या परेशानी सिर्फ एक शब्द से है? आदेश में तो हर जगह रिक्वेस्ट लिखा है। ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही का प्रोसेस शुरू करना सही था या नहीं?
कपिल सिब्बल: इस स्टेज पर यह मुद्दा नहीं उठाया जा सकता।
जज: इस मामले को विस्तार से सुनने की जरूरत है।
कपिल सिब्बल: राजस्थान हाईकोर्ट की सुनवाई को रोका जाए। इसके बाद कोर्ट ने पायलट खेमे के वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी का जवाब जानना चाहा।
जज: राजस्थान हाईकोर्ट अपना ऑर्डर पास कर सकता है।