जयपुर। राज्य सरकार ने सोमवार शाम को लॉकडाउन फेज 4 की गाइडलाइन जारी की। जिसमें बताया गया कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में कर्फ्यू रहेगा। कहीं भी 5 से ज्यादा लोगों एकत्रित नहीं होंगे। वहीं प्रदेश में शर्तों के साथ सैलून खोले जाएंगे। वहीं, शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
साथ ही पान-गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी। एसीएस होम राजीव स्वरूप में नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे ओपनिंग 1.0 के तौर पर देखना चाहिए। क्योकि अब चीजें शुरू की जाएंगी। साथ ही कुछ पाबंदी रहेंगी।
राज्य सरकार की गाइडलाइन तीन सिद्धांतों पर आधारित
- पहला कोरोना के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम किस प्रकार से की जाए।
- दूसरा आर्थिक गतिविधियां पुन आरंभ की जाए।
- तीसरा लॉकडाउन 8 हफ्ते के बाद लोग कोरोना के खतरे से वाकिफ हैं। अब कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता रखनी चाहिए।
क्या-क्या पाबंदी
- कहीं भी 5 या उससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं सकेंगे। रोज शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है।
- शॉपिंग मॉल, स्कूल, शैक्षणिक, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार का समारोह आयोजित नहीं होगा।
- ऑफिस, दफ्तर और फैक्ट्रियां 6 बजे से पहले बंद कर दी जाएंगी। जिससे सभी लोग 7 बजे से पहले घर पहुंच सकें।
- साथ ही पान-गुटखा और तंबाकू पर पूरी तरह रोक रहेगी।
कुछ शर्तो के साथ खोले जाने वाली गतिविधियां
- स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउंड आदि, लेकिन ये केवल खिलाड़ियों के लिए रहेंगे। यहां जनता की एंट्री और कैंटीन सब बंद रहेंगी।
- मिठाई की दुकानों के साथ अब रेस्टारेंट भी खुल सकेंगे। यहां सिर्फ रसोई खुलेगी। जिन्हे सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाजत होगी।
- सैलून, ब्यूटी पार्लर खुल सकते हैं। इन्हे सख्त निर्देश है कि पूरी सुरक्षा अपनाएंगे। हर कस्टमर के बाद सैनिटाइज और स्टेरेलाइज करेंगे।
- शादी समारोह में एसडीएम को पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है। समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मैनटेन करना आयोजक का दायित्व है। 50 से अधिक नहीं हो सकते। इसके उल्लंन में भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
दुकानों और बाजारों के लिए नियम तय
स्थानीय दुकान और बाजार अलग-अलग समय पर खुलेंगे। इससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सकेगी। सभी दुकानों को भी ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक समय में पांच से ज्यादा लोगों पर रोक लगाई गई है।
इसके अलावा सब कुछ खुल सकता है। जिसमें हर चीज के साथ शर्ते जुड़ी हुई हैं। जहां संक्रमण फैला है उसे कंटेंमेंट जोन कहते हैं। इन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है। वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि या आवागमन की अनुमति नहीं है। केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ही होगी।
रेड जोन-
आवश्यक कार्यालयों और विभागों को छोड़कर शेष में 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। बाकी वर्क फ्रोम होम करेंगे। इसी प्रकार से निजी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ आ सकता है। ऑरेंज जोन में ऑफिसों में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। पार्क नहीं खुलेंगे। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी रेड जोन में अनुमत नहीं है। ऑरेंज जोन में इन्हे अनुमति रहेगी।
ऑरेंज जोन- सभी ऑफिस में दो तिहाई स्टाफ तक आ सकता है। वहीं बस, ऑटो, टैक्सी, रिक्शा अभी ऑरेंज जोन में अनुमति रहेगी।
ग्रीन जोन- सब कुछ अनुमति है, लेकिन जो सभी जगह के लिए शर्ते हैं वो लागू रहेंगी।
जो गाइडलाइन जारी की गई है, उनके उल्लघंन पर दंड का भी प्रावधान है।
- बड़ी दुकानों में 5 से ज्यादा और छोटी दुकानों में 2 से ज्यादा व्यक्ति अंदर नहीं रहेंगे। सभी लोग मास्क पहनेंगे। जिसने मास्क नहीं पहना उसे सामान नहीं दिया जाएगा। साथ ही समय-समय पर सभी सामान सैनिटाइक करना होगा।
- सभी कार्यस्थलों के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा। अगर निर्देशों की पालना नहीं की गई तो उनको बंद कर दिया जाएा। कानूनी केस किया जाएगा।
- सभी लोगों पर भी पाबंदी रहेगी। बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें।
आवागमन
- एक जिले से दूसरे जिले में काम से जाने के लिए अनुमति है। जिसके लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- सभी जोन को देखते हुए बस सेवा भी फिर से चालू की जाएगी। गृह विभाग जिन रास्तों को अनुमत करेगा, उन् पर बस सेवा शुरू की जाएगी।
- अब जो वाहन क्षमता है उसके हिसाब से व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। उससे ज्यादा यात्री होने पर कार्रवाई की जाएगी।
- राज्य से बाहर जाने के लिए 11 मई को लागू किए नियम ही जारी रहेंगे।