नयी दिल्ली। जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बृहस्पतिवार को ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया की शुरुआत कर दी। जीएसटी परिषद ने इस संबंध में निर्णय किया था। जीएसटी नेटवर्क ने बयान में कहा कि ऑनलाइन रिफंड व्यवस्था पेश करने से अब करदाता आसानी से रिफंड आवेदन (आरएफडी 01 फॉर्म) कर सकते हैं और कर अधिकारी भी इसका ऑनलाइन प्रसंस्करण कर सकते हैं।
करदाताओं और अधिकारियों के बीच सभी पत्राचार भी ऑनलाइन होगा। जीएसटी पोर्टल पर ऑनलाइन रिफंड प्रक्रिया 25 सितंबर 2019 से प्रभावी हो गई है। इससे पहले , एक ही कर प्राधिकरण, केंद्र और राज्य जीएसटी के लिए रिफंड प्रसंस्करण करता था लेकिन रिफंड के वितरण का काम केंद्र और राज्य कर विभाग के अधिकारी अलग – अलग करते थे। अलग – अलग प्राधिकरण होने से रिफंड में देरी होती थी।
इसमें कहा गया है कि नई प्रणाली ने इस पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। कर अधिकारी की ओर से प्रसंस्करण पूरा होने के बाद , स्वीकृत राशि पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से करदाता के बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
जीएसटी नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश कुमार ने कहा कि नई रिफंड प्रक्रिया करदाताओं और कर अधिकारियों दोनों को एक सहज अनुभव देगी। उन्होंने कहा , ” नई रिफंड प्रक्रिया से रिफंड देने की गति तेजी होगी और जीएसटी अनुपालन में सुधार होगा। करदाता जीएसटी पोर्टल पर यह देख सकेंगे कि उनका रिफंड आवेदन के प्रसंस्करण के किस चरण में है और ऑनलाइन नोटिस का जवाब दे सकेंगे। “