नई दिल्ली। जो कोचिंग सेंटर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं उन पर 18 फीसदी की दर से GST लगेगा। यह जानकारी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने दी है। AAR की महाराष्ट्र ब्रांच में एक आवेदन कर जानकारी मांगी गई थी कि क्या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर पर GST लगेगा, उसी के जवाब में यह व्यवस्था दी है।
महाराष्ट्र के सिम्पल शुक्ला ट्यूटोरियल्स ने यह जानकारी मांगी थी। यह कोचिंग क्लास 11 और 12वीं के छात्रों के लिए कोचिंग चलाती है, जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस में मदद करती है। इस पर AAR ने कहा था कि यह कोचिंग जीएसटी के तहत नहीं आती है, क्योंकि यह एजूकेशनल इंस्टीट्यूट की परिभाषा में नहीं है।
AAR के अनुसार जो निजी संस्थान ऐसी कोचिंग चलाते हैं जहां न तो डिग्री दी जाती है और न ही सर्टिफिकेट, तो उन पर 9 फीसदी CGST और 9 फीसदी SGST लगता है। जीएसटी में केंद्र और राज्यों को टैक्स बराबर-बराबर मिलता है। इस प्रकार कोचिंग संस्थान पर कुल मिलाकर 18 फीसदी टैक्स लगेगा।
पहले लगता था 15 फीसदी सर्विस टैक्स
AMRG & Associates के पार्टनर रजत मोहन के अनुसार जो कोचिंग सेंटर एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कराते हैं उनके लिए इस रूलिंग में साफ है कि न तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत और न ही जीएसटी के तहत कोई राहत मिलेगी। इससे पहले ऐसी कोचिंग पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था, जबकि जीएसटी के तहत अब 18 फीसदी टैक्स देना होगा।