सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख
नई दिल्ली। Budget 2025: निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को 12.75 नई टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
पुरानी टैक्स रिजीम में अब भी 2.50 लाख रुपए से ऊपर की कमाई पर टैक्स देना होगा। बीते 10 सालों में पुरानी टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट में कोई छूट नहीं दी गई है।
इसमें आखिरी बार 2014-15 में बदलाव किया गया था। तक इनकम टैक्स छूट को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए किया था। यानी 2.50 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको जीरो यानी कोई टैक्स नहीं देना होगा।
हालांकि बजट 2020-21 में सरकार नई टैक्स रिजीम लेकर आई थी। इसमें 3 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री किया गया था। तक से अब तक इसमें भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वह अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल लेकर आएंगी।
नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की ही तरह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत सैलरी वाले 7.75 लाख रुपए तक की कमाई पर और अन्य लोग 7 लाख तक की कमाई पर टैक्स छूट पा सकते हैं।