नई दिल्ली। आधार कार्ड और पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग मेल न खाने के कारण लोगों को इस प्रक्रिया के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अब अगर आपके पैन कार्ड में आपके नाम की गलत स्पेलिंग दी गई है तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं हो सकेगा।
क्योंकि सरकार ने एक जुलाई 2017 तक आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिकं कराने का आदेश दिया है। इसके लिए आपको पहले पैन कार्ड में दी गई डिटेल्स (स्पेलिंग ) को सही कराना होगा, तभी आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नबंर में नाम की स्पेलिंग ठीक कराने को लेकर लोग आवेदन पर आवेदन पर दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हैं
क्या है मामला
अगर आपके आधार कार्ड की डिटेल्स जैसे नाम की स्पेलिंग और पैन कार्ड में दी गई नाम की स्पेलिंग मैच नहीं करती तो आपका पैन नंबर और आधार कार्ड लिंक नहीं हो सकेगा। इसके अलावा अगर आपके बैंक खाते में भी आपके नाम की स्पेलिंग आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मैल नहीं खाती तो आपको इससे लिकं कराने में दिक्कत हो सकती है।
ऐसे कराएं सुधार
डिटेल्स में सुधार करवाने के लिए आप ऑनलाइन मांगे गए दस्तावेज अपलोड करके भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड में कुछ गलतियां हैं तो सुधरवाने के लिए आप एनएसडीएल के सेंटर्स पर सही दस्तावेज ले जाकर पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको अपने आधार कार्ड में दी गई डिटेल्स को सुधरवाना है तो आपको इसके सेंटर पर उपयुक्त दस्तावेज ले जाने होंगे।
रिटर्न फाइल नहीं कर सकते
इनकम टैक्स के नियमों की मानें तो एनआरआई को देश में टैक्स रिटर्न भरते समय आधार कार्ड की पाबंदी नहीं होगी। दरअसल अब टैक्स रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड अनिवार्य है। इसलिए अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते।