CBI ने चंदा कोचर एवं उनके पति को विशेष कोर्ट में किया पेश, मांगी 3 दिन की हिरासत

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नई दिल्ली। सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochchar) और उनके पति दीपक कोचर की तीन दिन की हिरासत मांगी है। सीबीआई के वकील ने कहा कि हमने दोनों आरोपियों (चंदा कोचर और दीपक कोचर) को सीआरपीसी की धारा 41 का नोटिस दिया था, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआइ ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई वर्ष 2012 में आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा वीडियोकान समूह को ऋण देने में की गई धोखाधड़ी और अनियमितता के सिलसिले में की गई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई ने अपने मुख्यालय में बुलाया था। उनसे संक्षिप्त पूछताछ की गई और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआइ का आरोप कि दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। वे सवालों का भी ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे। दोनों को शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां सीबीआई ने उनकी तीन दिन की हिरासत की मांग की।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि चंदा कोचर ने एक आपराधिक साजिश रची और छह अलग-अलग कंपनियों को ऋण जारी किया। ऋण की राशि कई करोड़ रुपये थी और उसने अन्य बैंकों पर अपना ऋण पारित करने के लिए दबाव डाला था। शिकायत मिलने के बाद, जनवरी 2019 में सीबीआई द्वारा मुंबई शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

जांच एजेंसी ने चंदा कोचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 409 लगाने के लिए एक आवेदन भी दिया है। सीबीआई के एक अधिकारी के अनुसार, चंदा कोचर, उनके पति और वीडियोकॉन ग्रुप के वेणुगोपाल धूत के खिलाफ जनवरी 2019 में दायर प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तारियां की गईं। नूपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया था।

वीडियोकॉन समूह को 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से ऋण के रूप में कई सौ करोड़ रुपये मिलने के बाद धूत ने कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया था। अधिकारी ने कहा, ‘हमने उनके परिसरों में तलाशी अभियान भी चलाया है और मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं।’