मुंबई। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलने के बाद 1.09 करोड़ रुपये के बकाया जीएसटी (GST) का भुगतान कर दिया है। बॉलीवुड सुपर स्टार अमिताभ बच्चन को यह नोटिस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल की तरफ से दिया गया था। बता दें, पिछले साल नवंबर में अमिताभ बच्चन ने 7.15 करोड़ रुपये के कीमत की NFT की बिक्री की थी।
अमिताभ की मुश्किलें जीएसटी भुगतान के बाद भी कम होने वाली नहीं हैं। सूत्रों के अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंटेलिजेंस की तरफ से जांच जारी रह सकती है। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट में किए गए बदलाव के बाद अधिकृत संस्थाओं ने NFT से जुड़े लोगों के व्यापार का पता लगाना शुरू किया। अमिताभ बच्चन के अलावा सलमान खान, जहीर खान, ॠषभ पंत जैसे स्टार्स भी इसके जरिए पैसा कम रहे हैं।
इस पूरे टैक्स मामले पर अबतक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मौजूदा नियमों के अनुसार एनएफटी पर 18% का जीएसटी देना होता है।
क्या है NFT : एनएफटी का पूरा नाम नॉन फंजीबल टोकन होता है। जिन संपत्तियों की लेन-देन कैश या दूसरे ऑनलाइन तरीकों से नहीं हो सकती है, उन्हें नॉन फंजीबल कहते हैं। ये लेन-देन पूरी तरह से वर्चुअल होती है। इस लेन-देन का जरिया टोकन होता है। यही वजह है कि इसे नॉन फंजीबल टोकन कहा जाता है। एनएफटी डिजिटल संपत्ति होती है, जिसे ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए संभाला जाता है।