नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश पर लगने वाले शुल्क के नियम बदले

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नई दिल्ली। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) आउटलेट के माध्यम से नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) खातों में निवेश के लिए शुल्क में संशोधन किया है। नए नियम के मुताबिक, अब शुल्क अंशदान राशि के 0.25% तक होगा। साथ ही न्यूनतम शुल्क/शुल्क प्रति ग्राहक 20 रुपये से कम नहीं होगा। पहले न्यूनतम शुल्क की कोई सीमा तय नहीं थी।

पीएफआरडीए की अधिसूचना के मुताबिक अधिकतम शुल्क/शुल्क अंशदान राशि का 0.25% होगा और ऊपरी सीमा 25,000 रुपये ही होग। साथ ही बाद के लेनदेन के लिए शुल्क 20 रुपये प्रति ग्राहक होगा। उल्लेखनीय है कि कम राशि से निवेश की शुरुआत और अपनी सुविधानुसार राशि निवेश करने के पैमाने पर यह छोटे निवेशकों के लिए एक बेहतर उत्पाद है।

एक हजार रुपये से निवेश की शुरुआत
इसमें एक हजार रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें 500 रुपये खाता खोलते समय और 500 रुपये खाता खोलने के बाद जमा करना होता है। इसके बाद साल में कभी भी इसमें अपनी सुविधानुसार राशि जमा कर सकते हैं। पीएफआरडीए के मुताबिक पिछले 12 साल में एनपीएस में 12 फीसदी से भी अधिक रिटर्न मिला है।

अधिकतम उम्र सीमा 70 साल
इसे आकर्षक बनाने के लिए नियामक ने हाल के दिनों में इसमें कई तरह का सुधार किया है। पीएफआरडीए ने एनपीएस में निवेश शुरू करने की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 70 साल कर दिया है, जो पहले 65 साल तक थी। नए नियम के मुताबिक एनपीएस से बाहर निकलने वाले ग्राहक भी अपने खाते फिर से खोल सकते हैं।