जीएसटी में 30 जुलाई के पहले पंजीकरण करा लें : वित्त मंत्रालय

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नए करदाता जिन्होंने पहले की व्यवस्था में पंजीकरण नहीं कराया था, उन्हें 30 जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा।

नई दिल्ली। सरकार ने व्यापारियों से जीएसटी के तहत 30 जुलाई तक पंजीकरण कराने को कहा है। हालांकि जिन व्यापारियों का कारोबार 20 लाख रुपये से कम है या पूरी तरह छूट वाली वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में लगे हैं, उन्हें नई कर व्यवस्था के तहत पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो चुका है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘जीएसटी कानून के तहत व्यापारियों को 30 जुलाई 2017 तक पंजीकरण कराना है। सभी व्यापारियों से अुनरोध है कि वे अंतिम तिथि तक इंतजार किए बिना पंजीकरण कराएं।’

जीएसटी के तहत पंजीकरण के लाभ को बताते हुए मंत्रालय ने कहा कि मूल्य श्रृंखला में कच्चे माल पर किए गए टैक्स भुगतान का लाभ दिया जा सकता है और टैक्स की राशि सीधे सरकारी खजाने में आएगी।

बयान में आगे कहा गया है, ‘व्यापारियों से अनुरोध है कि वे बिना समय गंवाए तत्काल जीएसटी के तहत पंजीकरण कराएं।’ 20 लाख रुपये तक के कारोबार वाले व्यापारियों (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 10 लाख रुपये) को जीएसटी से छूट है।

बयान के अनुसार, ‘अगर व्यापारी का सालाना कारोबार पिछले वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें उन सभी राज्यों (और केंद्र शासित प्रदेशों) में पंजीकरण कराने की जरूरत है जहां आप टैक्स योग्य आपूर्ति कर रहे हैं।’

वैसे करदाता जो उत्पाद शुल्क, वैट या सर्विस टैक्स दे रहे थे और जीएसटी पोर्टल पर चले गए हैं और अस्थाई आईडी जारी की गई है, उन्हें सभी जरूरी दस्तावेज देकर 22 सितंबर 2017 तक पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

उसके बाद जीएसटीआईएन जारी किया जाएगा। जिन करदाताओं को जीएसटी व्यवस्था में पंजीकरण की जरूरत नहीं है, वे 22 जुलाई तक अपना पंजीकरण रद्द करा सकते हैं।

सरकार ने बताया, जो लोग जीएसटीएन पर नहीं गए हैं लेकिन पंजीकरण कराने की जरूरत है, उन्हें 22 जुलाई तक यह कराना होगा। वैसे नए करदाता जिन्होंने पहले की व्यवस्था में पंजीकरण नहीं कराया था, उन्हें 30 जुलाई तक पंजीकरण कराना होगा।

बयान में कहा गया है कि वित्त वर्ष में किसी भी समय अगर कारोबार 20 लाख रुपये को पार कर जाता है, उन्हें उस तरीख से 30 दिन के भीतर पंजीकरण के लिये आवेदन करना होगा।