कोटा। मेडिकल काॅलेज कोटा में शुक्रवार को न्यायाधीशों के द्वारा चिकित्सकों को कानून की बारीकियां समझाई गई। लीगल सर्विस डे के अवसर पर शुक्रवार को मेडिकल काॅलेज ऑडिटोरियम में लीगल सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में न्यायविदों द्वारा मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स और स्टाॅफ को कानून की जानकारियाँ दी गईं।
न्यायाधीश वीरेन्द्र प्रतापसिंह ने बताया कि हमें सदैव बाएं चलने के लिए सिखाया जाता है। लेकिन, मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमारे कानून ब्रिटेन से लिए गए हैं जहां पर सड़क पर चलने की संभावना बहुत कम है। वहां सभी लोग फुटपाथ पर ही चलते हैं। हमारी सड़कों पर इतने फुटपाथ नहीं हैं, इसलिए सड़क पर चलना मजबूरी है। ऐसे में, सड़क पर सदैव दाएं चलना चाहिए। जिससे सामने से आने वाले वाहन आसानी से दिख जाएं।
महेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि पहले कानूनी पेचीदगियों के कारण से मरीज का इलाज करने से पहले पुलिस को सूचित करना पड़ता था। अब कानूनों में बदलाव किया जा रहा है। जिसके अनुसार पहले मरीज का इलाज किया जाता है, बाद में पुलिस को सूचित किया जा सकता है। कानून भय पैदा करने के लिए नहीं है। हमारे देश में परंपरा है कि बड़ी गाड़ी ही छोटी गाड़ी को टक्कर कर सकती है। ऐसे ही, दोष हमेशा पीछे वाली गाड़ी चालक का माना जाता है। जबकि ऐसा सदैव सत्य नहीं होता है। प्रिंसीपल डाॅ. विजय सरदाना ने आभार जताया।