नई दिल्ली। New rule of TCS: कल यानी एक अक्टूबर से टैक्स क्लेकशन के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव किसी भी भारतीय नागरिक की ओर से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर पड़ेगा। अगर आप विदेश में यात्रा करने या फिर विदेशी संपत्तियों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो टीसीएस के इन बदलावों को जान लेना चाहिए।
क्या है TCS का नया नियम?
भारतीय रिजर्व बैंक की एलआरएस (LRS) के तहत कोई भी भारतीय नागरिक एक वित्त वर्ष में 2.50 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है। लेकिन एक अक्टूबर, 2023 से 7 लाख रुपये से अधिक की राशि विदेश भेजने पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। हालांकि, मेडिकल और शिक्षा के लिए भेजे जा रहे पैसे को इससे अलग रखा गया है।
क्या होगा असर?
- विदेश यात्रा पैकेज:एक अक्टूबर के बाद टीसीएस का नया नियम लागू होने के बाद अगर आप 7 लाख रुपये से अधिक का विदेश यात्रा का पैकेज लेते हैं तो 20 प्रतिशत का टीसीएस लगेगा। वहीं, 7 लाख रुपये से कम का पैकेज लेने पर आपको 5 प्रतिशत का टीसीएस देना होगा।
- विदेशी शेयरों में इन्वेस्टमेंट:अगर आप विदेशी शेयरों या म्यूचुअल फंड में 7 लाख रुपये से अधिक का निवेश करते हैं तो आपको 20 प्रतिशत का टीसीएस अब देना होगा।
- डेबिट/क्रेडिट/फॉरेक्स कार्ड्स: क्रेडिट कार्ड से लेनदेन को फिलहाल टीसीएस से बाहर रखा गया है। हालांकि, डेबिट और फॉरेक्स कार्ड पर 7 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन करने पर 20 प्रतिशत का टीसीएस लगता है।
- विदेश में पढ़ाई पर खर्च:अगर आप 7 लाख रुपये से कम विदेश में पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं तो टीसीएस नहीं लगेगा। वहीं, अगर आप किसी अप्रूवड फाइनेंसियल संस्था से लोन लेकर विदेश में पढ़ाई करते हैं तो 0.5 प्रतिशत टीसीएस और बिना लोन के 5 प्रतिशत टीसीएस लगेगा।