किराने की दुकानें 6 घंटे खुलेगी, कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन का फैसला

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कोटा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति में कई बदलाव किए हैं। निजी वाहन भी अब बिना एडीएम या उपखंड अधिकारी के अनुमति के नहीं चल सकेंगे। इसके अलावा बाजार में केवल किरानें की दुकानें खुलेंगी। जिनका समय दोपहर 12 से शाम 6 बजे के बीच तय किया गया है।

जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जिले में आमजन की सुविधा के लिए केवल किराना सामान के प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कार्य करने वाली औद्योगिक ईकाइयों को चालू रखने की अनुमति होगी। जिससे खाद्य सामग्री की कमी नहीं रहे। केमिकल इकाइयों में लगातार चेन सिस्टम की पालना आवश्यक है। उनके प्रबंधकों को कोरोना वायरस की रोकथाम के प्रोटोकॉल की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।

नोडल अधिकारी तैनात
लॉक डाउन के दौरान प्रभावित नागरिकों व जरूरतमंदों की सहायता के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। जिला कलक्टर ने जिले से आम नागरिकों को आवश्यक कारण होने पर जिले से बाहर आने-जाने के लिए वाहन ले जाने की अनुमति के लिए जिला स्तर पर अतिरिक्त कलक्टर शहर आरडी मीणा तथा उपखण्ड स्तर पर संबंधित उपखण्डाधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। जिला कलक्टर ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है।

ग्राम पंचायत तक बनाई निगरानी समिति
कोरोना वायरस की रोकथाम एवं लोगों की जागरूकता के लिए जिले से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया है।जिला कलक्टर ओम कसेरा ने सोमवार को जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों, विकास अधिकारियों, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को वीसी से बैठक लेकर रणनीति बनाई।

ऑनलाइन एवं टिफिन सेंटर से मंगवा सकेंगे भोजन
कोरोना वायरस से बचाव व रोकथाम एवं आमजन के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अन्तर्गत आने वाले वस्तु जिनमें मेडिसन, राशन, दूध, सब्जी, पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस एवं रिटेल आउटलेट पानी की सप्लाई, बैंक, एटीएम के अतिरिक्त समस्त प्रतिष्ठान 31 मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए गए थे। यह आदेश होम डिलेवरी करने वाले खाद्य पदार्थों, मैंस पर लागू नहीं होगा।

जिले के मैस संचालकों द्वारा मैस नहीं खोले जा रहे हैं। जिससे विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैण्ड, ऑनलाइन फूड डिलेवरी, विद्यार्थियों के लिए टिफिन सेंटर से सप्लाई करने पर पाबंदी नहीं रहेगी। मैस में इक्कठा करने खाना खिलाने पर पाबंदी लगाई गई है।