जयपुर। राज्य सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 60% कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लगी होने की शर्त पर बाजारों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस शर्त के पूरा नहीं करने वाले बाजार और फर्म 4 बजे तक ही खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 से शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि नई गाइडलाइन 28 जून से लागू होगी।
खास बात यह है कि कितने प्रतिशत कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हुआ है, इसकी जानकारी दुकान या फर्म के बाहर डिस्पले करनी होगी। सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टारेन्ट्स, मॉल और कॉमर्शियल संस्थाओं पर यह नियम लागू होगा।
शादी समारोह में अधिकतम 40 लोगों की अनुमति :1 जुलाई से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटलों में शादी समारोह में अधिकतम 40 लोगों की अनुमति होगी। इनमें 25 आयोजनकर्ता का परिवार और मेहमान, जबकि 10 बैंड-बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। शादियों में बारात निकालने और डीजे पर रोक जारी रहेगी।
सिटी बसें शाम 8 बजे तक चलेंगी
शहरों में सुबह 5 से रात 8 बजे तक सिटी बसों को चलाने की अनुमति होगी। सिटी बसों में कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकेगा। सिटी बसों के ड्राइवर कंडक्टर को वैक्सीन की पहली डोज लगी होनी जरूरी है। इसके बिना बस चलाने की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहनों से इमरजेंसी को छोड़ रविवार को आवागमन बंद रहेगा। अन्य दिनों में रोजाना सुबह 5 से रात 8 बजे तक निजी वाहनों से आ जा सकेंगे।
जिम, रेस्टोंरेंट 7 बजे तक खुलेंगे
जिम, रेस्टोरेंट के 60 फीसदी कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, उन्हें 4 बजे बाद भी खोलने की अनुमति होगी। ऐसे जिम,रेस्टारेरेंंट शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।
पेट्रोप पंप रात 8 बजे तक खुलेंगे
निजी वाहनों के लिए अब पंपों से पेट्रोल, डीजल भरवाने का समय बढ़ा दिया है। अब सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक निजी वाहनों में पेट्रोल-डीजल भरवा सकेंगे।
वैक्सीन लग चुकी है तो पार्क भी जा सकेंगे
पार्क सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक खुलेंगे। वैक्सीनेशन करवा चुके लोग तय समय में पार्क घूम सकेंगे।
कर्फ्यू का समय कम किया
प्रदेश भर में कर्फ्यू का समय कम किया है। अब रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा।
दफ्तरों के लिए शर्त
जिन सरकारी दफ्तरों में 60 फीसदी कर्मचारी वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके, उन्हीं दफ्तरों में पूरे कर्मचारी आ सकेंगे। सरकारी दफ्तर अब सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। 25 से कम कर्मचारियों वाले सरकारी दफ्तरों में 100 फीसदी कर्मचारी आ सकेंगे। 25 से अधिक कर्मचारियों वाले दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आएंगे। जिन दफ्तरों के 60 फीसदी कर्मचारियों के वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी, वहां सभी कर्मचारी आ सकेंगे।
ये पूरी तरह बंद रहेंगे
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, किसी भी तरह सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक आयोजन, मेले, हाट, मनोरंजन कार्यक्रमों की अनुमति नहीं।