कोटा। जनरल मर्चेंट एसोसिएशन (जीएमए) के अध्यक्ष राकेश जैन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर फ़ूड सेफ्टी कानून में संशोधन व रिनिवल प्रकिया को सरल करने करने की मांग की। इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष को 845 व्यापारियों द्वारा एक हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा गया।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि कोई भी ख़ाद्य व्यापारी ब्रान्डेड कंपनी के पैकबन्द प्रोडक्ट बेच रहा है। यदि उस पर FPO अंकित है और फ़ूड लाइसेंस भी है तो भी उसका सैम्पल विभाग द्वारा उठा लिया जाता है। जबकि दोषी तो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। किंतु केस व्यापारी पर चलता है। कई जटिल प्रक्रियाओ के बाद कंपनी तक केस पहुंचता है। इस बीच व्यापारी अदालतों में चक्कर लगाता रहता है। जबकि, उसका उत्पादन से कोई लेना देना ना होने से उसका कोई दोष ही नही होता ।
प्रतिनिधिमंडल में जीएमए महामंत्री रमेश आहूजा, एजेंसी डिवीजन संयोजक नीरज मनचन्दा, हनुमान मल दुग्गड़, पुरुषोत्तम छाबडिया, अजय पंजवानी, मेघराज पमनानी, राकेश नाकोडा, जगदीश भावनानी, लक्ष्मण झमटानी, अनुरोध विजय, नारायण शर्मा, गिरीश सहज़वानी, श्याम अग्रवाल, व अशोक जैन सहित कई व्यापारी उपस्थित थे।