माल्या को झटका, ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को झटके पर झटके लग रहे हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ा झटका देते हुए उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभी ब्रिटेन में रह रहे विजय माल्या ने अपने वकील के जरिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी।

दरअसल, ईडी ने विजय माल्या का भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर उसकी संपत्तियां जब्त करने की कार्यवाही शुरू की थी। माल्या ने इसी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को राहत देने के बजाय ईडी को ही नोटिस जारी कर उसे प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया।

गौरतलब है कि विभिन्न बैंकों के 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेकर विजय माल्या ने देश छोड़ दिया। भारत सरकार उसे लंदन से देश वापस लाने की कोशिशों में जुटी है। ब्रिटेन के सख्त प्रत्यर्पण कानूनों के तहत लंदन कोर्ट में भारत सरकार की याचिका पर सुनवाई जारी है, जहां माल्या ने भारत में जेलों की बदइंतजामी का बहाना बनाकर प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की। हालांकि, भारत सरकार ने लंदन की अदालत को मुंबई स्थित ऑर्थर रोड जेल का विडियो फुटेज भेज दिया, जिसे देखने के बाद कोर्ट ने जेल की व्यवस्था को सही ठहराया। यही वजह है कि विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पण का डर सताने लगा है।

दूसरी तरफ, अगुस्टा हेलिकॉप्टर का दलाल क्रिश्चियन मिशेल को दुबई से भारत लाया जा चुका है। इससे माल्या का डर दोगुना हो गया। इस कारण उसने बुधवार और गुरुवार, लगातार दो दिनों तक ट्विटर के जरिए बैंकों से कर्ज के पैसे लेने की गुहार लगाई। हालांकि, वह अब भी ब्याज की रकम देने पर राजी नहीं है, लेकिन बैंकों का पूरा मूलधन देने की पेशकश कर रहा है।