ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नहीं बढ़ाई ब्याज दर, पुरानी ब्याज दर रहेगी लागू

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नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ ) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) जमा पर 8.25 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दिल्ली में आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 239वीं बैठक में ईपीएफ की ब्याज दर को लेकर यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की।

पिछले वर्षों में ब्याज दर का उतार-चढ़ाव
ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 2018-19 के लिए निर्धारित 8.65 प्रतिशत से घटाकर सात वर्षों में सबसे कम 8.5 प्रतिशत कर दिया था।
वित्त वर्ष 2016-17 में अपने ग्राहकों को 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान की थी। 2015-16 में ब्याज दर थोड़ी अधिक यानी 8.8 प्रतिशत थी।
वित्त वर्ष 2013-14 और 2014-15 दोनों वर्षों में 8.75 प्रतिशत की ब्याज दर दी, जो 2012-13 की 8.5 प्रतिशत दर से अधिक थी। 2011-12 में ब्याज दर 8.25 प्रतिशत थी।

पैसा कब आएगा अकाउंट में
सीबीटी के फैसले के बाद प्रस्तावित ब्याज दर को अंतिम स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद 7 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सदस्यों के खातों में नई ब्याज दर के अनुसार रकम जमा की जाएगी।

ईपीएफ पर ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है, लेकिन इसे वित्त वर्ष के आखिर में अकाउंट में जमा किया जाता है। हालांकि, जो खाते 36 महीने तक निष्क्रिय रहते हैं, उन पर आगे ब्याज नहीं मिलता और उन्हें डॉर्मेंट माना जाता है।