अब दो दिन में पोर्ट होगा मोबाइल नंबर, 11 नवंबर से लागू होगी नई व्यवस्था

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नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने गुरुवार को कहा कि मोबाइल उपभोक्ता 4 से 10 नवंबर के बीच मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी (एमएनपी) के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। ट्राई के मुताबिक, एमएनपी संशोधित नियमों को लागू करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है।

एमएनपी के तहत ग्राहक उपभोक्ता बिना नंबर बदले अपना नेटवर्क बदल सकते हैं। ट्राई के एक अधिकारी ने बताया कि मोबाइल नंबर पोर्टिबिलिटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया को दो कार्य दिवस में पूरा कर लिया जाएगा। नई व्यवस्था 11 नवंबर की आधी रात से लागू हो जाएगी। अभी नंबर पोर्ट की प्रक्रिया सात कार्य दिवसों में पूरी होती है।