धोखाधड़ी संबधी मामले छुपाने पर RBI ने SBI पर लगाया जुर्माना

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिए गए कुछ सरकारी बैंकों पर 50 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों ने कर्ज की मॉनिटरिंग में ढुलमुल रवैया अपनाया था। शेयर बाजारों को दी जानकारी में बैंक ने कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को दिए कर्ज के मामले में धोखाधड़ी से संबंधित जानकारियां आरबीआइ को देने में उसने देरी की।

किस बैंक पर कितना जुर्माना
संबंधित बैंकों द्वारा शेयर बाजारों को दी गई जानकारियों के मुताबिक इलाहाबाद बैंक और बैंक और महाराष्ट्र पर दो करोड़ रुपये प्रत्येक, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) बैंक ऑफ इंडिया (BOI), इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर डेढ़ करोड़ रुपये प्रत्येक तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक SBI) पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शेयर बाजारों को दी जानकारी में एसबीआइ ने कहा कि बैंकिंग नियामक ने बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट की धाराओं का उपयोग करते हुए उस पर यह जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर भी RBI ने 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।