कोटा। जिले के 39 निजी स्कूलों पर मान्यता की तलवार लटक गई है। भूरुपान्तरण नहीं होने पर बीकानेर निदेशालय ने इनकी मान्यता रद्द करने के प्रस्ताव मांगे है। इसके चलते जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक ने इन स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। सात दिन के अंदर भूरुपान्तरण के दस्तावेज डीईओ कार्यालय में जमा नहीं होते हैं तो इनकी मान्यता के प्रस्ताव निदेशालय को भेज दिए जाएंगे।
बीकानेर निदेशालय ने सत्र 2014, 15 व 16 में भूरुपान्तरण नहीं होने पर इन स्कूलों को दो साल की अस्थाई मान्यता जारी की थी। इन स्कूलों को समय पर भूरुपान्तरण करवा कर डीईओ कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इन्होंने अभी तक डीईओ कार्यालय में भूरुपान्तरण को लेकर दस्तावेज जमा नहीं कराए।
बीकानेर निदेशालय ने डीईओ को आदेश जारी कर इन स्कूलों के भूरुपान्तरण नहीं होने पर मान्यता रद्द करने के प्रस्ताव मांगे हैं। डीईओ कार्यालय ने कोटा शहर के 28, सांगोद 2, इटावा 4, खैराबाद 3 व लाडपुरा के 2 स्कूलों को भूरुपान्तरण दस्तावेज डीईओ कार्यालय में जमा कराने के नोटिस जारी किए हैं।
यह होता है भूरुपान्तरण
आरटीई नियमों के अन्तर्गत शिक्षण संस्थानों को एजुकेशन मोड पर जमीन का लैंड कन्र्वजन करवाना अनिवार्य होता है। बिना इसके कोई भी संचालक स्कूल संचालित नहीं कर सकता।
जारी किए हैं नोटिस
डीईओ कार्यालय ने जिन स्कूलों के भूरुपान्तरण दस्तावेज जमा नहीं हुए हैं। उनको नोटिस जारी किए हैं। सात दिन में यदि दस्तावेज जमा नहीं होते हैं तो स्कूलों की मान्यता रद्द के प्रस्ताव निदेशालय को बनाकर भिजवा दिए जाएंगे।
द्रोपदी मेहरा, डीईओ प्रारंभिक मुख्यालय कोटा