नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल की 34वीं बैठक में रियल्टी सेक्टर के लिए जीएसटी की घटी दर को लागू किए जाने से जुड़े मुद्दों पर विचार होगा। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली इस बैठक में सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी की घटी दर को लागू करने के प्रावधान और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
गौरतलब है कि चुनावी तारीखों की घोषणा होने के बाद आचार संहिता की वजह से जीएसटी की दरों से जुड़ा कोई भी मुद्दा इस बैठक में शामिल नहीं है। काउंसिल की पिछली बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए जीएसटी दर को घटाकर पांच फीसद और किफायती श्रेणी के मकानों के लिए इस दर को घटाकर एक फीसद कर दिया गया था। नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी।
आज की बैठक में काउंसिल यह फैसला ले सकता है कि बिल्डर्स अपनी टैक्स देनदारी तय करते समय कच्चे माल और सेवाओं पर भुगतान किए गए टैक्स के लिए कब तक क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं।
अभी निर्माणाधीन फ्लैट्स के लिए होने वाले भुगतान पर जीएसटी की दर 12 फीसद है और इसके साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का प्रावधान भी है। यही व्यवस्था ऐसे रेडी-टु-मूव-इन फ्लैट्स के लिए भी है, जिनके लिए बिक्री के वक्त कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स जारी नहीं किए गए होते हैं। किफायती श्रेणी में आने वाली आवासीय इकाई के लिए अभी जीएसटी की दर आठ फीसद है।