प्रदूषण फैलाने वाली कोटा की 19 फैक्ट्रियां बंद करने के आदेश से उद्यमियों में हड़कंप

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कोटा। Pollution From Factories: क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने प्रदूषण के मामले जारी गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर शहर की 19 फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में फैक्ट्री संचालकों में हडकंप मच गया है। फैक्ट्री मालिकों ने कार्रवाई के बाद प्रदूषण क्लियरेंस के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है।

किसी भी फैक्ट्री को शुरू करने से पहले संचालक को फैक्ट्री की प्रकृति के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) लेना होता है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग फैक्ट्री से होने वाले प्रदूषण या आशंका को देखते हुए उसकी भौगोलिक व उससे फैलने वाले प्रदूषण की जांच करता है।

प्रदूषण विभाग के अनुसार फैक्ट्री मालिक को पर्याप्त हरियाली रखने, फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित तत्वों के सही व सुव्यविस्थत निस्तारण की गाइडलाइन की पालना करनी होती है। इस दौरान जल, वायु व अन्य प्रदूषण मानकों की पालना करवाने के बाद विभाग फैक्ट्री मालिक को लाइसेंस जारी कर एनओसी देता है। इसके अलावा समय-समय पर फैक्ट्री के प्रदूषण की जांच भी की जाती है।

पहले प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई राज्य के आला अधिकारियों के स्तर पर की जाती थी। ऐसे में प्रदूषण रोकने के लिए बनाई गई गाइडलाइन के अनुसार क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग की ओर से प्रदूषण फैलाना पाए जाने पर मामले की जांच के बाद जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जाती थी। ऐसे में कार्रवाई में काफी समय लग जाता था। राज्य सरकार ने मामले में फैक्ट्री संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार अब क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी स्तर पर दे दिए हैं। साथ ही, प्रदूषण पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जिले की फैक्ट्रियों की जांच करवाई तो 19 फैक्ट्रियां प्रदूषण नियंत्रण की गाइडलाइन के अनुसार चलती हुई नहीं पाई गई। इसमें कुछ फैक्ट्रियाें के पास एनओसी नहीं थी तो कुछ की लाइसेंस की अवधि निकल चुकी थी। ऐसे में राइस मिल, कोटा स्टोन कटिंग, कोटा स्टोन घिसाई समेत 19 फैक्ट्रियाें को बंद करने के आदेश (क्लोजर डायरेक्शन) जारी किए गए हैं।

प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां को नोटिस
प्रदूषण नियंत्रण विभाग कोटा के क्षेत्रीय अधिकारी अमित सोनी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग की गाइडलाइन की पालना नहीं करने के मामले में 19 फैक्ट्रियाें को (क्लोजर डायरेक्शन) बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसमें राइस मिल से लेकर स्टोन प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां शामिल हैं।