कोटा। बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वाले सावधान! भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत ऐसा करने पर एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध भारतीय रेल अधिनियम 1989 की धारा 141 के तहत कार्यवाही करने, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। उन्होंने यात्रियों से अपील है कि वह बिना किसी उपयुक्त कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और साथी यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें।
वेटिंग ई-टिकट पर यात्रा की अनुमति नहीं
इस प्रकार के कृत्य से गाड़ी की समय पालन प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। इसके साथ ही कृपया एक जागरुक नागरिक होने का परिचय देते हुए उपयुक्त टिकट लेकर ही यात्रा करें, प्रतीक्षा सूची ई-टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश के लिए यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट होना आवश्यक है। यात्रा से पूर्व अपने सामान को बुक कराएं, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।