लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की लिमिट बढ़ाई, 25 लाख तक राहत

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नई दिल्ली। बजट में की गई घोषणा के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने रिटायरमेंट पर मिलने वाली छुट्टी के एवज में नकद राशि पर टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है।

अभी तक गैर-सरकारी कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) यानी छुट्टियों के एवज में मिलने वाली नकद राशि पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये ही थी। यह सीमा वर्ष 2002 में तय की गई थी जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करता था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 10(10एए)(2) के तहत टैक्स छूट की कुल सीमा 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। यह धारा गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियोक्ता से मिलने वाले भुगतान से संबंधित है।

सीबीडीटी के मुताबिक गैर-सरकारी कर्मचारियों को लीव इनकैशमेंट के एवज में मिलने वाली अधिकतम 25 लाख रुपये की राशि पर टैक्स छूट की व्यवस्था एक अप्रैल, 2023 से लागू होगी। इस बारे में घोषणा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्ताव में की गई थी।

बजट में हुआ था ऐलान: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट के रूप में मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा।

एंजेल टैक्स पर 21 देशों को राहत: भारत के वित्त मंत्रालय ने कुल 21 देशों को नोटिफाई किया है, जिनसे भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश को एंजेल टैक्स से छूट मिलेगी। इस सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस शामिल हैं। सीबीडीटी के मुताबिक इन देशों के असूचीबद्ध फर्म के भारतीय स्टार्टअप्स में अनिवासी निवेश पर एंजेल टैक्स नहीं लगेगा।