राजस्थान / EWS आरक्षण का लाभ अधिसूचना के बाद ही मिलेगा: हाईकोर्ट

0
943

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की एलडीसी भर्ती-2018 व द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 सहित विभिन्न प्रक्रियाधीन सरकारी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस एसपी शर्मा ने शुक्रवार को शशिकांत व अन्य की 22 याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद निकली भर्तियों में ही आरक्षण दिया जा सकता है।

प्रार्थियों की ओर से ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण नहीं दिए जाने पर अधिवक्ता टीएन शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने 13 फरवरी 2019 को गुर्जरों को एमबीसी आरक्षण और 19 फरवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण दिया। बाद में 23 जून 2019 को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को प्रक्रियाधीन सरकारी भर्तियों में 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब राज्य सरकार ने गुर्जर जाति को एमबीसी वर्ग में प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण दिया है तो उन्हें भी दिया जाए। क्योंकि राज्य सरकार ने दोनों वर्गों को एक समान रूप से आरक्षण दिया था। राज्य सरकार का कहना था कि अदालत आरक्षण के संबंध में आदेश नहीं दे सकता।

गुर्जरों काे क्यों दिया गया एमबीसी आरक्षण?
पिछले 10 साल में 4 बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन हुए। हर बार 5% आरक्षण मिला, 3 बार हाईकोर्ट ने खारिज किया। सरकार ने पुरानी व प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण का वादा किया। खारिज होने पर सरकार 1% आरक्षण देकर 4% बाद में देने का समझौता करती रही। इसी आधार पर प्रक्रियाधीन भर्तियों में आरक्षण मिला।